नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते है गाड़ी चोरी हो जाने पर insurance claim कैसे करते है? अगर आपके पास Car या Bike है तो आपने उनका Insurance
जरुर कराया होगा लेकिन यदि किसी कारणवश आपकी गाड़ी चोरी हो
जाती है तो ऐसे में एक ही उपाय बचता है उस गाड़ी का Claim किया जाये ऐसे में
आपको Car या Bike चोरी होने पर Policy के तहत Insurance
Claim मिल जायेगा |
गाड़ी चोरी होने पर क्या करें Insurance Claim कैसे लें?
गाड़ी चोरी होना अब आम बात हो गयी है यदि आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो ऐसे में
धेर्य से काम ले वैसे देखा जाये बहुत से लोगो को पता नहीं होता की गाड़ी चोरी होने
की स्तिथि में Insurance
Claim कैसे लिया जाता है जानकारी न होने के कारण लोग
परेशान होने लगते है लेकिन आपको डरने की आवश्कता नहीं है क्योकि आपको कार या बाइक
चोरी होने पर बीमा क्लेम मिल जायेगा हम आपको यहाँ कुछ ऐसी बातें बता रहे है जो
आपको बहुत काम आ सकती है |
1. FIR दर्ज करवाएं
अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई हो तो तुरंत 100 नंबर पर कॉल करें और गाड़ी चोरी
होने की रिपोर्ट लिखवाएँ यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस
सकते है क्योंकि अक्सर होता ऐसा ही की अपराधी किसी अपराध के लिए ही गाड़ी चोरी करते
है ऐसे में अगर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले आपकी गाड़ी से किसी तरह की
कोई वारदात हो जाती है तो आप फंस सकते है क्योंकि गाड़ी के मालिक आप है इसलिए बिना
देरी किये पुलिस को सूचित करें |
गाड़ी चोरी होने पर आप पुलिस में FIR दो तरीकों से कर सकते है पहला
पुलिस स्टेशन जाकर और दूसरा तरीका राज्य की ऑफिसियल पुलिस वेबसाइट पर जाकर | दोनों में कोई अंतर नहीं है ऑनलाइन में आपको व्हीकल थेफ़्ट मोड़ में जाकर अपने
जिले को सेलेक्ट करना है और कहा, कैसे, कितने बजे, अर्थात् पूरी जानकारी भरने के बाद FIR रजिस्टर करवाना है
2. Insurance Company को सूचित करें
पुलिस में FIR दर्ज कराने के बाद आपका दूसरा काम Insurance Company को सूचना देना होता है
जितना जल्दी हो सकें Insurance
Company को सूचित करें क्योकि आप जितनी जल्दी Insurance Company को सुचना देंगे उतनी ही जल्दी आपके दावे का निपटारा होगा Insurance company के नियम के अनुसार गाड़ी चोरी होने के एक सप्ताह के भीतर बीमा कम्पनी को सुचना
देना होता है और गाड़ी का Insurance
Claim company को सूचित करने के अलावा कुछ document में देने होते है जो की निम्नलिखित है:-
- पुलिस FIR की कॉपी
- गाड़ी की ओरिजिनल RC या कॉपी
- गाड़ी ओनर का आई.डी.प्रूफ
- ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
- गाड़ी की दोनों चाबियाँ
- अगर आपने गाड़ी लोन पर लिया है तो उसकी अग्रीमेंट की फोटोकॉपी
- गाड़ी ओनर की 2 पासपोर्ट साइज़ फोटो
- अनट्रेस आदेश की कॉपी (यह कोर्ट के आदेश की वो कॉपी होती है जिसमे यह कहा जाता है की पुलिस ने चोरी के बाद आपकी गाड़ी खोजने की कोशिश की लेकिन उन्हें गाड़ी मिल नहीं सकीं)
अगर आपको थोड़ी सी भी उम्मीद है की इस सम्बन्ध में शायद आपको Claim मिल सकता है तो देरी किये बिना सबसे पहले F.I.R दर्ज कराये और Insurance Company को सुचना दें |
वैसे देखा जाये तो अधिकतर केसेस में Car या Bike चोरी होने पर Insurance Claim मिल जाता है अगर Insurance
Company Claim नहीं दे रही है तो या फिर मना कर रही है
तो फोरन उपभोक्ता अदालत में केस दर्ज कराएँ |
तो दोस्तों हम आशा करते है की आपको यह पोस्ट “गाड़ी चोरी होने पर Insurance Claim कैसे करें?” या Car और Bike चोरी होने पर Claim kaise लें? पसंद आई होगी, अगर आपके मन में इस पोस्ट से संबंधित को सवाल हो तो हमें कमेंट्स में अवश्य
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